लखनऊ। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा लखनऊ पुलिस के खिलाफ की शिकायत की जांच में कहा है कि यदि वे चाहें तो सक्षम न्यायालय के सामने पुलिस के खिलाफ केस कर सकते हैं है.
अमिताभ ठाकुर ने अगस्त 2021 में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गोरखपुर जाने से अवैध ढंग से रोके जाने तथा कई दिनों तक नजरबंद किए जाने के संबंध में मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी.
आयोग ने इसकी जांच डीजी मानवाधिकार को दी थी, जिन्होंने अपनी जांच में पुलिस की कार्यवाही को सही बताया था.
इस पर अपनी आपत्ति में अमिताभ ठाकुर ने उनके पास अपनी शिकायतों के संबंध में पुख्ता ऑडियो, वीडियो और लिखित साक्ष्य होने की बात कही थी.
दोनों पक्ष की बात सुनकर सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदक के अनुसार उनके पास अपने तर्क के समर्थन में पर्याप्त फोटोग्राफ, वीडियो और रिकॉर्ड हैं. ऐसे में यदि वे चाहें तो पुलिस के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करें.