आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा कथित रूप से नियमों के विरुद्ध लोगों की फोन टैपिंग किए जाने के आरोपों के संबंध में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शिकायत भेजी है.
शिकायत में कहा गया है कि भारत में फोन टैपिंग भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की धारा 52 और भारतीय टेलीग्राफ नियम के नियम 419ए के प्रावधानों में किया जाता है, जिसमें विशेष स्थितियों में आईजी से ऊपर पद के अधिकारी को 3 दिन तक फोन टैपिंग का अधिकार है. साथ ही सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 6 माह तथा सर्विस प्रोवाइडर द्वारा 2 माह में अभिलेखों को नष्ट करने का प्रावधान है.
विश्वस्त अंतरिक सूत्रों की जानकारी के अनुसार एसटीएफ के बड़े अफसरों द्वारा इन कानूनी प्रावधानों की कमियों का इस्तेमाल करके सर्विस प्रोवाइडर के नोडल अफसरों को साथ लेकर गृह सचिव की आज्ञा के बिना भारी संख्या में 3-3 दिन की फोन टैपिंग किए जाने की शिकायत है.
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इनमें कुछ फोन टैपिंग उच्चस्तरीय राजनीतिक आदेश पर और कुछ बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति आदि के किया जाना बताया गया है.
इस कारण कुछ चुनिंदा अफसर कई कई साल से अपने पद पर बने बताए गए हैं, जबकि सामान्य रूप से 3 साल बाद अफसरों के ट्रांसफर हुआ करते हैं.
अतः उन्होंने इस पूरे मामले की सत्यता सामने लाने के लिए एक निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच आयोग का गठन कर पारदर्शी जांच कराए जाने की मांग की है.