यूपी में सरकारी अधिकारियों के नाम से पहले माननीय शब्द जोड़े जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है!!

हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है!!

कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से पूछा कि राज्य के सरकारी अधिकारी माननीय कैसे हैं!!

वह किस प्रोटोकॉल के तहत अपने पद नाम या नाम के साथ माननीय शब्द लगाने के हकदार हैं!!

अदालत ने यूपी के प्रमुख सचिव से इस बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा है!!

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